7 जून से हाईकोर्ट में प्रकरणों की नियमित सुनवाई, दो युगलपीठ व 10 एकलपीठ हुई गठित

बिलासपुर। हाईकोर्ट में सात जून से प्रकरणों की नियमित सुनवाई शुरू होगी। नव नियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने नया रोस्टर लागू कर दिया है। जिससे अब दो युगलपीठ व 10 एकलपीठ में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। प्रकरणों की सुनवाई ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होंगी।  जिसमें पहली युगलपीठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश…

7 जून से हाईकोर्ट में प्रकरणों की नियमित सुनवाई, दो युगलपीठ व 10 एकलपीठ हुई गठित
Highcourt regularly starts hearing from 7 june


बिलासपुर। हाईकोर्ट में सात जून से प्रकरणों की नियमित सुनवाई शुरू होगी। नव नियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने नया रोस्टर लागू कर दिया है। जिससे अब दो युगलपीठ व 10 एकलपीठ में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। प्रकरणों की सुनवाई ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होंगी। 

जिसमें पहली युगलपीठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की होगी जो सभी रिट मैटर, रिट अपील, जनहित याचिकाओं व बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका समेत टैक्स प्रकरणों पर सुनवाई करेगी।

वहीं दूसरी युगलपीठ में जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव व जस्टिस विमला कपूर होंगे। इसमें सभी सिविल प्रकरण, कंपनी अपील, कमर्शियल प्रकरण व अन्य सभी क्रिमिनल अपील की सुनवाई की जाएगी। 

इसके अलावा 10 एकलपीठ का गठन किया गया है,जिसका विवरण इस प्रकार है – 

◆ जस्टिस एनके चंद्रवंशी दांडिक पुनरीक्षण व दोष मुक्त अपील प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

◆ जस्टिस गौतम भादुड़ी रिट याचिका, सिविल प्रकरण व टैक्स मामलों की सुनवाई करेंगे। 
 
◆जस्टिस संजय के अग्रवाल 2016 तक की रिट याचिका सर्विस, द्वितीय अपील के मामले सुनेंगे।

◆ जस्टिस पी सैम कोशी 2017 से आगे रिट याचिका सर्विस, मध्यस्थता प्रकरण संबंधी मामले पर सुनवाई करेंगे।

◆ जस्टिस संजय अग्रवाल प्रथम अपील, केस ट्रांसफर संबंधी प्रकरण श्रवण करेंगे।

◆ जस्टिस आरसीएस सामंत द्वारा अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका, सिविल पुनरीक्षिण, पाक्सो व एनडीपीएस एक्ट के जमानत प्रकरण की सुनवाई की जाएगी।

 ◆ जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल दांडिक अपील के मामलों का श्रवण करेंगे।

◆जस्टिस गौतम चौरड़िया धारा 439 के तहत जमानत प्रकरण व विषम संख्या वाले अग्रिम जमानत प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। 

◆जस्टिस रजनी दुबे विविध अपील, सम संख्या वाले अग्रिम जमानत प्रकरण सुनेंगे।

◆ जस्टिस एनके व्यास रिट याचिका क्रिमिनल, 482 के तहत याचिका पर सुनवाई करेंगे।

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