दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के जज विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज के हस्ताक्षर से जारी आदेश में विनय सिंघल को निलंबित करने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया सर्विसेज अनुशासन और अपील नियम, 1969 के नियम 3 (1)(A) और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स के नियम 27 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कदम उठाया है। इस नियम के तहत हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच या कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उसे निलंबित कर सके।
निलंबन आदेश में हाईकोर्ट ने जज विनय सिंघल पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। निलंबन के आदेश के मुताबिक निलंबन की इस अवधि के दौरान विनय सिंघल का मुख्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली का कार्यालय होगा। इसके साथ ही, आदेश में यह साफ निर्देश दिया गया है कि वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन की इस अवधि के दौरान प्रासंगिक नियमों के तहत विनय सिंघल को मिलने वाला निर्वाह भत्ता और अन्य मिलने वाले भत्ते नियमानुसार प्रदान किए जाएंगे।