अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, दो IAS अफसरों को किया तलब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। बता दें कि पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हो चुका है। मेडिकल…

अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, दो IAS अफसरों को किया तलब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। बता दें कि पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हो चुका है।

मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर, अस्टिटेंट प्रोफेसर, डिमोस्ट्रेटर के पदों पर 15 साल से कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि लंबे सर्विस रिकार्ड के बाद भी सरकार नियमितीकरण पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि उनकी योग्यता और काम वही है जो नियमित वालों से लिया जाता है। हाईकोर्ट की डीबी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए नियमित करने कहा था।

कालेजों और सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन महीने में आदेश का पालन करने कहा था। इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आईएएस अधिकारियों पर 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा है।

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