10 जुलाई को होगी इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायधीश अरविंद कुमार वर्मा ने जारी किए दिशानिर्देश

रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली केे निर्देशानुसार शनिवार 10 जुलाई 2021 को रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। यह 2021 यानी इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत होगी। इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को…

10 जुलाई को होगी इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायधीश अरविंद कुमार वर्मा ने जारी किए दिशानिर्देश

रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली केे निर्देशानुसार शनिवार 10 जुलाई 2021 को रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। यह 2021 यानी इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत होगी। इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को भी सुनवाई हेतु रखा जायेगा।  


जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा


 इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने सभी न्यायाधीशों की बैठक आयोजित की। जिसमें रायपुर एवं गरियाबंद जिले के सभी न्यायाधीशों को लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होने सभी न्यायाधीशों को अपने-अपने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से लोक अदालत की सुनवाई हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर उन मामलों में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए।


श्री वर्मा ने बताया कि रायपुर जिला न्यायालय में बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित है, जो राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं। यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावे, तो एक तरफ पक्षकारों के मामले उनकी सुलह के अनुसार संतोषप्रद ढंग से खत्म होंगे, और उनका जीवन विवाद मुक्त होगा। साथ ही, न्यायालय में भी लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आएगी। 


इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी, एवं अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मामले सुनवाई हेतु रखे जायेंगे। 

      

   प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश उपाध्याय ने बताया कि, सभी न्यायालय अपनी ओर से राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर रहे हैं। यदि कोई पक्षकार अपने मामले को राजीनामा के माध्यम से निराकृत कराना चाहता है, तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, संबंधित न्यायालय में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर, अपने मामले को 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में नियत करा सकते हैं। 

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