CHHATTISGARH : हाई कोर्ट में आज से नियमित सुनवाई शुरू

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सोमवार से नियमित सुनवाई शुरू होगी। रजिस्ट्रार जनरल के आदेश जारी करने के बाद कोर्ट परिसर में इसकी तैयारी पूरी हो गई है। इसके लिए हाई कोर्ट परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही सैनिटाइजर व बैठक व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए।  पांच महीनों तक चली वीडियो…

CHHATTISGARH : हाई कोर्ट में आज से  नियमित सुनवाई शुरू



बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सोमवार से नियमित सुनवाई शुरू होगी। रजिस्ट्रार जनरल के आदेश जारी करने के बाद कोर्ट परिसर में इसकी तैयारी पूरी हो गई है। इसके लिए हाई कोर्ट परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही सैनिटाइजर व बैठक व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए। 



पांच महीनों तक चली वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई


कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट में अप्रैल से नियमित कामकाज बंद कर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रकरणों की सुनवाई की व्यवस्था की गई थी। अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय के स्टाफ को जरूरत के हिसाब से 50 फीसद उपस्थिति अनिवार्य थी। कोरोना महामारी के इस दौर में करीब पांच माह तक हाई कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही थी। कोरोना का संक्रमण कम होने व स्थिति सामान्य होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो गई है।



इसे देखते हुए हाई कोर्ट के वकीलों ने भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए हाई कोर्ट में नियमित रूप से कामकाज शुरू करने की मांग रखी थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी ने नियमित सुनवाई के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के अनुसार सोमवार छह सितंबर से प्रकरणों की नियमित सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोरोना के नियम जैसे शारीरिक दूरी, सुरक्षा के लिहाज से मास्क लगाना अनिवार्य होगा।



इसी तरह स्वच्छता के नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा, जैसे हाथ को सैनिटाइज करना और बार-बार हाथ धोना। रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट में वही अधिवक्ता व पक्षकार प्रवेश कर सकते हैं, जिनके प्रकरणों की सुनवाई होनी है। इसके लिए अधिवक्ताओं को यह देखना होगा कि उनके प्रकरण काज लिस्ट में सूचीबद्ध है या नहीं। कोर्ट रूम में भी इसी व्यवस्था के तहत ही अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक बेंच में सुनवाई के दौरान अधिकतम दो को ही मिलेगा प्रवेश



 अधिकतम दो को ही मिलेगा प्रवेश


रजिस्ट्रार जनरल ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रकरणों की सुनवाई, दस्तावेज दाखिल सहित अन्य किसी न्यायालयीन कामकाज के दौरान प्रत्येक प्रकरण में सिर्फ दो अधिवक्ताओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

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