सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीपीआईएम विधायक ए राजा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ए राजा ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने केरल की देवीकुलम सीट से ए राजा के निर्वाचन को रद्द करने का आदेश दिया था। देवीकुलम सीट पर दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस नेता डी कुमार ने ए राजा के निर्वाचन को चुनौती दी थी। डी कुमार का आरोप है कि देवीकुलम सीट आरक्षित वर्ग के लिए रिजर्व है और ए राजा इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट में ए राजा की याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और ऑगस्टीन जॉर्ज की पीठ ने ए राजा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील वी गिरी और नरेंद्र हुड्डा के सबमिशन सुने और फैसला सुरक्षित रख लिया। ए राजा ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ए राजा का कहना है कि वह हिंदू परायण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और देवीकुलम के तहसीलदार ने उन्हें जाति प्रमाणपत्र भी जारी किया था।