कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी। चिदंबरम ने INX मीडिया मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर निचली अदालत के संज्ञान लेने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि इस मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस नेता पर मुकदमा चलाने की प्राधिकरण से अनिवार्य मंजूरी नहीं ली गई है।
वहीं, ED ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ अपराध की आय प्राप्त करने के लिए शेल कंपनियां बनाने का आरोप है। रिश्वत मिलने वाले आरोप किसी भी प्रकार के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन का हिस्सा नहीं है। इसलिए मंजूरी की जरूरत नहीं है।
दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी। चिदंबरम ने INX मीडिया मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा निचली अदालत में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को हाई कोर्ट मे चुनौती देते हुए उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग भी गई है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट दोबारा कल फिर से सुनवाई करेगा।