मुख्तार अंसारी को 15 दिनों की ED कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद ACJM 18 के न्यायाधीश मुकेश यादव की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में फिर से बांदा जेल भेज दिया गया। मनी लांड्रिंग केस में 15 दिनों की पूछताछ के बाद बुधवार को ED ने मुख़्तार की कस्टडी रिमांड नहीं मांगी। इससे पहले जब उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था तो वह मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। मीडिया के सवालों के जब में मुख़्तार ने कहा कि उसके बोलने पर पाबन्दी लगी है।
आज जब ED की तरफ से मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया तो उसके वकीलों ने अर्जी देकर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की मांग की। वकीलों की दलील थी कि, मुख्तार अंसारी को राजनीतिक विद्वेष के चलते जान का खतरा है। मुख्तार अंसारी ने भी कोर्ट की इजाजत से अपनी सुरक्षा को लेकर पक्ष रखा। जिसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए 10 जनवरी की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय कर दी। 10 जनवरी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख़्तार अंसारी की पेशी होगी।
ED ने मुख़्तार के वॉयस टेस्ट की दी अर्जी
ED की ओर से मुख्तार अंसारी का वॉयस टेस्ट कराने की मांग को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी का मुख्तार अंसारी के वकीलों ने विरोध किया। इस मामले में भी 4 जनवरी को ED स्पेशल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि शीतकालीन अवकाश में ED स्पेशल कोर्ट बंद होने के चलते रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था।
ED की 15 दिन की कस्टडी रिमांड आज दोपहर 2:00 बजे खत्म हो रही थी। इससे पहले ED ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराने के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर दिया। मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रिजन वैन से बांदा जेल रवाना किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। ED ने 15 दिन की रिमांड पर लेकर मुख्तार अंंसारी से पूछताछ की थी। मनी लांड्रिंग केस में मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा जेल में बंद है। अब्बास अंसारी चित्रकूट और साला सरजील रजा नैनी सेंट्रल जेल में बंद है।