सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल, अदालत ने कुछ साल पहले वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को बकाया भुगतान करने के लिए कहा था। मगर बकाया पेंशन पर वर्षों तक कोई फैसला नहीं लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के मामले में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक का समय दिया है।
बेंच ने कहा कि दो लाख रुपये की राशि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी और सरकार को चेतावनी दी कि अगर 14 नवंबर तक फैसला नहीं लिया गया तो वह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की 10 फीसदी पेंशन बढ़ाने का निर्देश देंगे। इस मामले में अगली तारीख 25 नवंबर तय की गई है।