सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारकर फरार होने के मामले में शिवसेना के पूर्व नेता के बेटे मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। न्यायूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके पिता राजेश शाह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट से जुड़े रहे हैं। पीठ ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि उसने अपनी मर्सिडीज कार खड़ी की, बीएमडब्ल्यू कार निकाली, टक्कर मारी और फरार हो गया।
उसे कुछ समय अंदर (जेल के) रहने दें। इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। अदालत का रुख भांपते हुए शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने याचिका वापस ले ली।

