दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रशासनिक नोटिस जारी कर वकीलों के लिए अदालत में पेश होने के दौरान गाउन पहनना अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 27 अक्टूबर, 2025 से अगले आदेश तक अदालत में पेश होने वाले वकीलों के लिए गाउन पहनना अनिवार्य है।
हाईकोर्ट प्रशासन ने निर्देश दिया है कि यह नोटिस लगातार तीन दिनों तक दैनिक कॉज़ लिस्ट के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाए और हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि बार के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी मिल सके।

