गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस एपी ठाकेर की डिवीजन पीठ ने मंगलवार को जारी आदेश में वायुसेना और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही वायुसेना को एक जुलाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने कोरोना का टीका नहीं लगवाना चाह रहे कर्मचारी की याचिका पर वायुसेना को नोटिस जारी किया है। वायुसेना ने टीका न लगवाने पर अपने इस कर्मचारी को सेवा से हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता योगेंदर कुमार ने 10 मई 2021 को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वायुसेना ने कारण बताओ नोटिस में कहा था कि, टीका न लगवाने का उसका फैसला पूरी तरह से अनुशासनहीनता है और उसका सेवा में बने रहना अन्य वायु योद्धाओं और वायुसेना के आम लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकता है।
टीका लेने से इनकार करने वाले याचिकाकर्ताओं ने वायुसेना को दिए आवेदन में कहा कि वह कोरोना के खिलाफ अपनी इम्यून बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन कर रहा है। साथ ही किसी आपात स्थिति में वह केवल एलोपैथिक दवाओं या कोई हल न निकलने पर आयुर्वेद का प्रयोग करता है। साथ ही उसने कहा कि उसकी हिचकिचाहट और उनकी अंतरात्मा टीका लगाने की अनुमति नहीं देते हैं।