प्रदेश के सभी न्यायालयों में 18 मई से हो सकता है, कामकाज शुरू

बिलासपुर। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़  द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किए जाने के बाद हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों के कामकाज 18 मई सोमवार से शुरू हो सकता हैं। गौरतलब है, कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की घोषणा होते ही 22 मार्च से हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी अदालतों में कामकाज बंद हैं। और…

प्रदेश के सभी न्यायालयों में 18 मई से हो सकता है, कामकाज शुरू






बिलासपुर। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़  द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किए जाने के बाद हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों के कामकाज 18 मई सोमवार से शुरू हो सकता हैं। गौरतलब है, कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की घोषणा होते ही 22 मार्च से हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी अदालतों में कामकाज बंद हैं। और केवल अत्यावश्यक मामलों में ही सुनवाई हो रही हैं। न्यायालय में कामकाज बंद होने से वकीलों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण न्यायालय में कामकाज फिर से शुरू करने की मांग वकीलों द्वारा की जा रही थीं। जिसे देखते हुए, हाईकोर्ट ने 18 मई से 12 जून तक लगने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके केशरवानी व उपाध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल ने सोमवार से हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी अदालतों में कामकाज शुरू किए जाने पर कहा है, की इससे वकीलों को राहत मिलेगी और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

 हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब 18 मई सोमवार से हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में कामकाज शुरू होने की संभावना है।

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