बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने 19 जुलाई 2021 से सभी न्यायालयों में मामलों की नियमित सुनवाई का आदेश जारी किया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ के सभी अधीन्सथ न्यायालयों में मामलों की नियमित सुनवाई शुरू होगी। गौरतलब हैं कि, न्यायालयों में नियमित कार्य न होने के कारण वकीलों को बहुत परेशानी को हो रहीं हैं, लेकिन अब हाइकोर्ट का यह आदेश वकीलों के लिए खुशखबरी से कम नही हैं।
इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं।
प्रत्येक न्यायालय में रखे जाने वाले मामलों की संख्या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
सभी न्यायालयों को यह निर्देशित किया गया है कि, न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोग चाहे वकील हों या पक्षकार कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करेंगे। जैसे मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग आदि।
कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के न्यायालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं। और उसके विरुद्ध उचित क़ानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
न्यायालय परिसर या क्षेत्र को कन्टेनेंमेंट जॉन घोषित किए जाने की स्थिति में कामकाज रोटेशनल आधार पर व न्यूनतम स्टाफ के साथ होगा। और इस अवधि में अन्य कर्मचारियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामले या संबंधित न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों पर ही सुनवाई होगी।
वहीं रिमांड और जमानत के मामलो पर भी सुनवाई की जाएगी।
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