गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के सम्बंध में जारी की गाइडलाइंस, जाने क्या होंगे नियम

गृह मंत्रालय ने 30 सितम्बर तक रहने वाले अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों जारी किये। जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किये है। अनलॉक-4 पहली सितंबर 30 सितम्बर तक लागू रहेगा। जारी दिशा निर्देश के अनुसार अनलॉक-4 दौरान शहरों में 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से मेट्रो रेल चलाने मि…

गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के सम्बंध में जारी की गाइडलाइंस, जाने क्या होंगे नियम

गृह मंत्रालय ने 30 सितम्बर तक रहने वाले अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों जारी किये। जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किये है। अनलॉक-4 पहली सितंबर 30 सितम्बर तक लागू रहेगा।

जारी दिशा निर्देश के अनुसार अनलॉक-4 दौरान शहरों में 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से मेट्रो रेल चलाने मि मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावां 21 सितम्बर के बाद से 100 व्यक्तियों के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यकर्मो को अनुमति दी जाएगी। लेकिन इनमें फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावां 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की इजाजत दी जाएगी।

जारी दिशा निर्देश के मुताविक 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे।

आने जाने पर कंही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही बुजुर्गो और बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। 

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