नई दिल्ली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश में दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 22 बागी विधायक वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा , कि विधानसभा अध्यक्ष को एक हफ्ते के अंदर अपने जवाब में स्पष्ट करना होगा कि उन विधायकों की अयोग्यता को लेकर लंबित शिकायत पर कब तक फैसला लिया जाएगा।

