रायपुर। देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है।
ये निर्णय एक दिन में रिकॉर्ड 2821 कोरोनामामले सामने आने के बाद लिया गया है। बीते 24 घंटे में रायपुर में इस वायरस से 26 लोगों की जान गई थी। कलेक्टर एस भारती ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान शराब की दुकानें, पर्यटन स्थल, प्राइवेट कार्यालय आदि बंद रहेंगे।
लॉकडाउन के दौरान रहेंगे ये नियम-
1- रायपुर में प्रवेश करने के लिए यात्री को ई-पास दिखाना होगा ।
2- कोरोना का टीका लगवाने के लिए छूट मिलेगी
3- इस दौरान पेट्रोल केवल मीडिया कर्मी ,सरकारी वाहनों ,एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मियों, न्यूजपेपर हॅाकर व दूध वाहन व अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को पेट्रोल दिया जायेगा।
4- रायपुर में सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी
5- इमरजेंसी की स्थिति में 4 पहिया वाहनों , ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों के बैठने की अनुमति होगी
6- घर से ही मीडियाकर्मियों को काम करना होगा ,जरुरी होने पर ऑफिस जाने के लिए आईडी कार्ड दिखाना होगा।
7- दूध, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप चालू रहे
8- रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सेवा चालू रहेगी
9- बिना मतलब के वाहन चलाने पर 15 दिन के लिए वाहन जब्त हो सकता है।
10. प्रतियोगी परीक्षा दिलाने हेतु छात्रों को छूट होगी इसके लिए उन्हें एडमिट कार्ड दिखाना होगा।
11. पेटशॉप व एक्वेरियम शॉप को सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 6 :30 बजे तक केवल पशुओं को चारा देने के लिए
दुकान खोलने की अनुमति होगी।

