27 अप्रैल तक कोर्ट बंद , जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जारी किया आदेश

गोपालगंज। कोरोना से एक अधिवक्ता की मौत हो जाने और कोर्ट के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कुछ कर्मचारियों के संक्रमित होने पर कोर्ट को अगले 27 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। ततसंबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु देव उपाध्याय ने आदेश जारी कर ,इस दौरान कोर्ट के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी कर्मियों को उपलब्ध रहने और मोबाइल चालू रखने को कहा गया है। और सभी कोर्ट और कार्यालयों को सेनेटाइज कराने का निर्देश दिया गया है। 

विदित हो कि जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से पहले ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 19 से 24 अप्रैल तक कोर्ट में काम नहीं करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद कोर्ट के कुछ कर्मियों के संक्रमित होने से सुरक्षा के मद्देनज़र जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट को बन्द करने का आदेश जारी किया।

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