गैर सरकारी संगठन एनवायरोनिक्स ट्रस्ट को भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित करने के मकसद से सार्वजनिक परियोजनाओं के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए विदेश से फंडिंग मिली।’ आयकर विभाग ने इस एनजीओ की टैक्सेबल इनकम की दोबारा जांच की शुरू करने की मांग करते हुए यह गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कोर्ट ने विभाग को आयकर रिटर्न की दोबारा जांच की इजाजत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि एनवायरोनिक्स ट्रस्ट आयकर विभाग की जांच में सहयोग करेगा। बेंच दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले साल के 8 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एनजीओ की अपील पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने आदेश दिया, ‘विभाग पुनर्मूल्यांकन/मूल्यांकन कार्यवाही जारी रख सकता है लेकिन अदालत की पूर्व अनुमति के बिना कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।’

एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने आयकर विभाग द्वारा जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिस को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी है।

वहीं आयकर विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत इसके पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में 7 सितंबर, 2022 को दिल्ली में आयकर विभाग की जांच शाखा द्वारा एक सर्वेक्षण कार्रवाई की गई थी और सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई सामग्री को मूल्यांकन अधिकारी (एओ) के साथ साझा किया गया था।

मेहता ने बताया कि सामग्री का विश्लेषण करने और सबूतों पर गौर करने पर यह पाया गया कि एनजीओ की गतिविधियां न तो वास्तविक हैं और न ही ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने एनजीओ की याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए एक हलफनामा दाखिल किया है।

हलफनामे में कहा गया है, ‘यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट को विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और इसका उपयोग उन सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है जो भारत के हित में हैं। यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के खिलाफ विरोध करने के लिए पैसे देकर प्रदर्शनकारियों की भर्ती कर रहा है। याचिकाकर्ता ट्रस्ट की 90 प्रतिशत से अधिक आय विदेशी दान से आती है।’

हलफनामे में कहा गया है, ‘एनवायरोनिक्स ट्रस्ट ने ‘घरों में राहत पैकेज के वितरण’ की आड़ में ओडिशा के एक गांव में परियोजना स्थल पर विकास परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को वित्त पोषित किया।’ इसमें कहा गया है कि एनजीओ ने कथित तौर पर 711 लोगों में से प्रत्येक के बैंक खाते में 15 नवंबर 2020 को 1,250 रुपये ट्रांसफर किए थे। यह भी कहा गया है कि इस तरह से एनवायरोनिक्स ट्रस्ट विदेशी चंदे का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करने के बजाय विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए कर रहा है।

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