CG HIGHCOURT : कई पदों पर निकली नियुक्तियां , पढ़े विज्ञापन

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बहुत से पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं। रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में विज्ञापन जारी किया हैं । जिसमें स्टाफ कार ड्राइवर, लिफ्ट मैन और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों समेत कुल 89 पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। जिन पर 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के अभ्यर्थी आवेदन कर…

CG HIGHCOURT : कई पदों पर निकली नियुक्तियां , पढ़े विज्ञापन

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बहुत से पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं। रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में विज्ञापन जारी किया हैं । जिसमें स्टाफ कार ड्राइवर, लिफ्ट मैन और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों समेत कुल 89 पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। जिन पर 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई शाम 5 बजे तक हैं। 


पद और नियुक्तियों का विवरण –

पदनाम  –  स्टाफ कार ड्राइवर, 

अहर्ताए  –   कैंडिडेट को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी 

                 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सभी तरह की गाड़ियों को चलाने का अनुभव 

सैलरी  –  19500 से लेकर 62000 तक। 

पदों की संख्या-10

वर्गानुसार पद विवरण

अनारक्षित -04, 

अनु.जनजाति -03,

 अनु.जाति – 01, 

अन्य पिछड़ा वर्ग -02



लिफ्ट मैन 

लिफ्ट मैन हेतु कुल 4 पद प्रस्तावित हैं। 

वर्गानुसार पद विवरण

 अनारक्षित -02, 

अनु जनजाति -01 

अन्य पिछड़ा वर्ग  – 01 

 आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी

सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट जैसे पदों के लिए कुल 75 पद निकाले गए हैं।  इन्हें आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया है। व इन पदों पर सैलरी जिलाध्यक्ष बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतनमान के अनुसार दी जावेगी।


वर्गानुसार पद विवरण


अनारक्षित -31(02 दिव्यांग ,9 महिला पद के लिए रिजर्व)

अनु जाति – 09(1 दिव्यांग 2 महिला पद के लिए रिजर्व)

अनु जनजाति -25(01 दिव्यांग ,07 पद महिला के लिए रिजर्व)

अन्य पिछड़ा वर्ग -10(3 महिला पद के लिए रिजर्व)

टीप –

राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। राज्य के मूल निवासियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं इन वर्गों के अंतर्गत आने वाली राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष छूट रहेगी। लेकिन किसी भी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


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