मुंबई की एक विशेष अदालत ने जबरन वसूली मामले में भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भतीजे और दो अन्य को शुक्रवार को बरी कर दिया। तीनों के खिलाफ 2019 के जबरन वसूली मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायाधीश बी डी शेल्के ने गैंगस्टर के भतीजे मोहम्मद रिजवान शेख इब्राहिम (कास्कर), अहमदराजा वधारिया और अशफाक को भारतीय दंड संहिता की धारा 387 (जबरन वसूली के लिए लोगों को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए डराना), 120 (आपराधिक साजिश) और मकोका के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया। एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में 2019 में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

NDTV के अनुसार, बिल्डर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करने का भी व्यवसाय था, ने आरोप लगाया था कि उसके व्यापारिक साझेदार पर उसका ₹15 लाख बकाया है और जून 2019 में, उसे गिरोह के सदस्य फहीम मचमच के माध्यम से गैंगस्टर छोटा शकील की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय कॉल प्राप्त हुई थी कि वह इस पर जोर न दे। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई गई, खासकर फोन कॉल रिकॉर्डिंग और सीडीआर।

इसमें कहा गया है कि टॉवेलवाला ने बाकी आरोपियों के साथ किए गए अपराध का खुलासा करते हुए एक इकबालिया बयान भी दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दाऊद के भतीजे रिजवान और अन्य आरोपियों, जो उसके प्रभाव में थे, ने बिल्डर को बकाया राशि वापस करने की धमकी दी। शकील और मचमच को मामले में वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है और अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ एक अलग आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 23 गवाहों से पूछताछ की और अदालत के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किए।

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