
बिलासपुर। निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह ने एफआईआर खारिज करने को लेकर दोबारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। भिलाई के व्यापारी ने जीपी सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कराय था। शिकायत में कहा गया कि 2016 में जीपी सिंह ने झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर 20 लाख रुपए की उगाही की थी। इसी एफआईआर पर रोक लगाने के लिए जीपी सिंह हाईकोर्ट पहुंचे हैं। (Chhattisgarh) जिसकी सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

