श्रीलंका की एक अदालत ने देश के जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाले 10 भारतीय मछुआरों को दो वर्षों तक के लिए निलंबित करने की सजा सुनाई है। उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के पॉइंट पेद्रो के मजिस्ट्रेट ने सोमवार को भारतीय मछुआरों को सजा सुनाते हुए नौका के मालिकों को 24 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने का शख्त आदेश भी दिया है।

कुछ भारतीय मछुआरे अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम लगातार कर रहे थे। इसी मामले के संबंध में उनकी शिकायत कर दी गई। उसके बाद मामला अदालत में चला गया। इस मामले में मछुआरों की नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया है।

दो साल की जेल की सजा को पांच साल के लिए निलंबित करने का मतलब है कि मछुआरे वास्तव में जेल नहीं जाएंगे। बल्कि उनकी सजा पांच साल के लिए निलंबित कर दी गई है।

23 दिसंबर को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरे अब तक तीन बार प्वाइंट पेद्रो अदालत में पेश हो चुके हैं। मछली पकड़ने के काम से दो वर्षों तक निलंबित कारावास की सजा पाने वाले मछुआरों को वापस भेजने की औपचारिकताएं जब तक पूरी तरह से नही हो जाती तब तक उन्हें कोलंबो के उपनगर मिरिहाना में आव्रजन हिरासत केंद्र में भेजा जाएगा।

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