आपस में प्रेम करने वाली दो युवतियों में एक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया है कि वह अगली सुनवाई पर दूसरी युवती को हाईकोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने दोनों की उम्र का सही पता लगाने के लिए मेडिकल कराने का भी आदेश दिया।हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में याची काजल और उसकी मां पेश हुई और दूसरी युवती बबली के माता-पिता भी पेश हुए। कोर्ट रूम में काजल की मां ने इस रिश्ते को सही ठहराया और कहा मेरी बेटी ने अपनी दोस्त की सहायता की है। इस पर कोर्ट ने कहा, आप अपनी बेटी को संभालो।कोर्ट ने बबली के माता-पिता से पूछा कि ‘बबली क्यों नही आई’ तो बताया गया की वो यूपी अपने घर है। कोर्ट ने काजल को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह के रिश्ते का क्या मतलब है। कोर्ट ने बबली के माता पिता को भी पूछा कि क्या बबली से मारपीट की है। अब अगली तारीख पर कोर्ट ने बबली को पेश करने का आदेश दिया।पंचकूला में दो युवतियों को हुआ आपस में प्रेमदो युवतियों में एक काजल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपनी प्रेमिका बबली की जान को खतरा बताते हुए उसकी रक्षा के लिए गुहार लगाई है। याची की मां और प्रेमिका के बीच बातचीत को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना। याचिका दाखिल करते हुए काजल ने बताया कि वह पंचकूला में अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार करती है। इस बारे में जब उस लड़की के परिजनों को पता चला तो उन्होंने याची व अपनी बेटी को अलग करने का प्रयास आरंभ कर दिया। इसके बाद याची अपने साथी के साथ दिल्ली चली गई थी।प्रताड़ना के चलते याची ने खा लिया था जहरबाद में याची को पता चला कि उसकी प्रेमिका के परिजनों ने लड़की के अपहरण की शिकायत पुलिस को दी है। इस जानकारी पर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और बयान दर्ज करवाने की बात कही। याची ने बताया कि इस पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से निकलते ही दोनों को पुलिस वाहन में वापस थाने लेकर आए। थाने में दोनों को पुलिस ने बहुत मारा है वहां पर याची की प्रेमिका के परिजन मौजूद थे। इसके बाद उसके परिजन याची की प्रेमिका को अपने साथ ले गए। इसके बाद याची ने इस घटना और पुलिस की प्रताड़ना के चलते जहर खा लिया था।बबली को हाईकोर्ट में पेश करने का दिया आदेशयाची ने बताया कि उसकी प्रेमिका को उसके परिजन उत्तर प्रदेश के लेकर गए हैं। उसकी प्रेमिका ने छिप कर याची की मां को फोन किया था और पूरी बात की जानकारी दी थी। काल के दौरान याची की प्रेमिका ने बताया कि उसके साथ जबरन कुछ भी हो सकता है। यदि वह याची से दूर रही तो मर जाएगी। हाईकोर्ट के समक्ष याची ने अपनी प्रेमिका की अवैध कस्टडी का मामला रखा। हाईकोर्ट तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पुलिस को बबली को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।