नई दिल्ली। सुको ने शुक्रवार को कहा कि, वह हिजाब मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा, जो कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध से संबंधित है। CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था, जिसमें अदालत से मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आग्रह किया गया था ताकि छात्रों द्वारा हिजाब पहनकर आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने की अंतरिम प्रार्थना पर सुनवाई की जा सके। पर सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई के लिए किया साफ इनकार करते हुए कहा की होली की छुट्टी के बाद ही मामले की सुनवाई के पीठ गठित होगी ।
सबसे पहले, CJI ने कहा कि, मामले को शीर्ष अदालत के आगामी होली अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।
एक नज़र क्रमिक सुनवाई पर …
वकील ने कहा – “लेकिन परीक्षा 5 दिनों के बाद है,”
सीजेआई ने कहा – “आप आखिरी दिन आ रहे हैं,”
वकील ने कहा – यह दो बार और 10 दिन पहले भी उल्लेख किया गया था,”
सीजेआई ने आश्वासन दिया, “ठीक है, मैं एक पीठ का गठन करूंगा और इसे सुनूंगा।”
गौर तलब है कि, इस मामले का पहले दो मौकों, 23 जनवरी और 22 फरवरी को उल्लेख किया गया था।