दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज एजेंसी ANI की अवमानना याचिका पर Wikipedia को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए पहले के आदेश में Wikipedia को ANI के ‘Wikipedia पेज’ पर कथित रूप से अपमानजनक एडिटिंग करने वाले सब्सक्राइबर्स की जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था, जिसका पालन नहीं किया गया है।
कोर्ट ने Wikipedia के ऑथराइज्ड प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद होने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने वकील के इस कथन पर आपत्ति जताई कि उन्हें अदालत में उपस्थित होने में वक्त लगा, क्योंकि संस्था भारत में स्थित नहीं है।
‘अगर आपको भारत पसंद नहीं…’
हाई कोर्ट ने कहा कि हम यहां आपके व्यापारिक लेन-देन बंद कर देंगे। हम सरकार से Wikipedia को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे। अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें।
बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ, जब ANI ने समाचार एजेंसी के कथित अपमानजनक मामले को लेकर Wikipedia के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। 20 अगस्त को, Wikipedia समन जारी होने के बाद कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ था। कोर्ट ने Wikipedia को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के अंदर ANI को तीनों व्यक्तियों के सब्सक्राइबर डीटेल्स का खुलासा करे।