हिसार। हाईकोर्ट ने DEEO निर्मल दहिया के निलंबन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में बिना पक्ष सुने कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट के आदेश की मिलते ही शिक्षा निदेशालय ने DEEO को तत्काल ड्यूटी ज्वाइन (Duty Join) करने के आदेश जारी कर दिए। दहिया ने मंगलवार सुबह कार्यभार संभाल लिया।
जनपरिवाद समिति की बैठक में DEEO कार्यालय के कर्मचारियों ने महिला अधिकारी पर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आरोप लगाए थे, जिस पर जनस्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनवारी लाल ने DEEO का बिना पक्ष सुने निलंबन के आदेश दिए थे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने 12 अगस्त को निलंबन संबंधी आदेश पत्र जारी किया।