दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सीबीआई केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आप नेता संजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। याचिका में संजय सिंह ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी जाए।
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया है कि उन्हें जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सिंह ने कहा कि जेल अधिकारियों ने उन्हें इस आधार पर जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी कि वे पूर्व कैदी हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जेल अधिकारियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया और मामले की सुनवाई 9 सितंबर को तय की है।
संजय सिंह की क्या है दलील?
केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि उनके मुवक्किल राज्यसभा सांसद हैं और उन्हें इस आधार पर मिलने की अनुमति नहीं दी गई कि वे पूर्व कैदी हैं। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और उनका परिवार उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए उनसे मिलना चाहता है।
उन्होंने कहा है कि जेल अधीक्षक जिस तरह से मामले से निपट रहे हैं, वह चौंकाने वाली स्थिति को दर्शाता है। मैं एक विचाराधीन कैदी और मौजूदा सांसद हूं और मैं एक वचन दे रहा हूं जिसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात से इनकार करते हुए जेल अधिकारियों ने दिल्ली जेल नियमावली के नियम 588 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व कैदी और आदतन अपराधी, जो जेल में बंद अपने दोस्तों से मिलने के लिए आवेदन करते हैं। उन्हें अधीक्षक द्वारा तब तक मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि मिलने का ऐसा कोई वास्तविक कारण न हो। उन्होंने कहा कि इस नियम का उद्देश्य यह है कि बुरे तत्व कैदियों के संपर्क में न आएं और जेल अधिकारियों द्वारा इस नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है।
संजय सिंह को 2 अप्रैल को मिली थी जमानत
अधिकारियों के वकील ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा और अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का समय दिया। संजय सिंह, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आबकारी नीति घोटाले मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं, को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इससे पहले, आप के राज्यसभा सांसद संदीप कुमार पाठक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें जेल में केजरीवाल से व्यक्तिगत मुलाकात की अनुमति दी जाए। जेल अधिकारियों ने पाठक को अप्रैल में दो बार केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन अगली बार उन्हें यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान जेल नियमों के उल्लंघन में थे और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित थे।