मुंबई की विशेष मकाको अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के धमकी भरे मेल के मामले में आरोपी एजाज शेख को बरी कर दिया है। एजाज शेख को बरी करने का आदेश 2 अगस्त को दिया गया। गौरतलब है कि जिस एजाज शेख को मकोका अदालत ने बरी किया है, उसी को हैदराबाद की कोर्ट ने मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा दी थी। एजाज शेख की मौत की सजा की पुष्टि का मामला फिलहाल हैदराबाद हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

सृूबतों के अभाव में अदालत ने बरी किया
विशेष मकोका न्यायाधीश बी डी शेलके ने इंडियन मुजाहिदीन के धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले में सबूतों के अभाव में शेख को बरी कर दिया। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। BOP में काम कर चुका और तकनीक का जानकार एजाज शेख फिलहाल हैदराबाद की जेल में बंद है। एजाज के वकील ने दलील दी कि जिस आईपी एड्रेस से ईमेल किया गया, वह नॉर्वे का था। वकील ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एजाज शेख को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि जांच कर रहे अधिकारी असली आरोपी का पता लगाने में विफल रहे।

साल 2015 में गिरफ्तार हुआ था एजाज शेख
दरअसल अक्तूबर 2010 में ब्रिटेन स्थित बीबीसी समाचार चैनल को एक ईमेल भेजकर इंडियन मुजाहिदीन द्वारा राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह ईमेल दक्षिण मुंबई से भेजा गया था। इसके बाद जांच में पुलिस की जांच एजाज शेख पर केंद्रित हुई। जिसमें पता चला कि शेख ने अपने मोबाइल से धमकी भरे ईमेल भेजे थे। एजाज शेख को फरवरी 2015 में मुंबई की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि एजाज शेख पर जुलाई 2011 में जावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और कबूतर खाना में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों का भी मुकदमा चल रहा है, जिसमें 21 लोग मारे गए थे।

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