सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। बिश्नोई ने जेल में रहते हुए टीवी चैनल को साक्षात्कार देने के मामले में एसआईटी गठित करने और उसके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज करने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

जांच होनी चाहिएः पीठ

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ ने कहा कि जांच होनी चाहिए। यह जांच का विषय है। आपके खिलाफ 73 मामले दर्ज हैं।

SC ने हाई कोर्ट जाने का दिया निर्देश

जेल में बंद बिश्नोई की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि आदेश पारित किए जाने से पहले उनकी दलीलें नहीं सुनी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने बिश्नोई को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने मामले में लिया था स्वतः संज्ञान

गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में हाई कोर्ट ने बिश्नोई के साक्षात्कार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने तथा आईपीएस अधिकारी प्रबोध कुमार के नेतृत्व वाले एक एसआईटी से जांच कराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने जेल परिसर में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संबंधित मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था।

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