आगरा की अदालत में पीड़िता ने बोला कि पुलिस के कहने पर अपने देवर को दुष्कर्म और पति और सास-ससुर को दहेज के झूठे आरोप में फंसाया था। अपर जिला जज त्वरित न्यायालय मदन मोहन ने पीड़िता के बयान से मुकरने पर इरादत नगर के इनायतपुर निवासी देवर केतन और दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति प्रताप सिंह, सास ममता, ससुर कालीचरन को बरी करने के आदेश किए। वादिनी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।
पीड़िता ने डौकी थाने में तहरीर दी थी। 19 जून 2020 को उसकी शादी थाना इरादत नगर के इनायतपुर निवासी प्रताप सिंह पुत्र कालीचरन के साथ हुई थी। आरोप लगाया गया था कि शादी में मिले दहेज से पति व अन्य ससुराल वाले खुश नहीं हुए थे। अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करते हुए उत्पीड़न करने लगे। 17 नवंबर 2021 की रात 11 बजे देवर केतन ने कमरे में आकर दुष्कर्म किया।
विरोध पर देवर व अन्य ससुराल वालों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर देवर केतन के विरुद्ध दुष्कर्म के आरोप व अन्य के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत में भेजा था। पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध बयान दिए थे। अदालत में वह अपने बयानों से मुकर गई।