कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर उन्हें असम में अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सुनवाई के विषय हैं और उन्हें गिरफ्तार करके अपमानित करना जरूरी नहीं है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे खिलाफ लगाई गई कुछ धाराएं जमानती हैं, जबकि अन्य में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी के पासपोर्ट की ‘फर्जी’ और ‘छेड़छाड़ की हुई’ प्रतियां दिखाईं।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

