दिल्ली की शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई है। केजरीवाल ने याचिका में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उन्हें इंसुलिन देने का निर्देश देने और उनके शुगर लेवल, डायबिटीज को लेकर हर रोज 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन के लिए परमिशन की मांग की थी।
अदालत में उनकी याचिका खारिज हो गई। हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि AIIMS के डायरेक्टर केजरीवाल के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे।केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ में हैं और 23 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत पर फिर से सुनवाई होगी।
ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल के घर से ऐसा ही खाना आ रहा है, जिसमें शुगर और कॉर्ब्स की मात्रा ज्यादा रहती है। ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया गया।