16 फरवरी से हो सकते हैं, नियमित न्यायलयीन कार्य

 रायपुर । छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के आदेशानुसार जनवरी से नियमित न्यायालयीन कार्य स्थगित हैं । अब शासन प्रशासन ने कोविड नियमों में आंशिक छूट देते हुए कुछ नियमों के तहत समस्त प्रशासनिक कार्य सहित स्कूलों को भी खोलने का आदेश जारी किया गया है । जिससे आगामी 16 फरवरी से न्यायिक कार्य पुनः नियमित व्यवस्था के…

16 फरवरी से हो सकते हैं, नियमित न्यायलयीन कार्य

 रायपुर । छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के आदेशानुसार जनवरी से नियमित न्यायालयीन कार्य स्थगित हैं । अब शासन प्रशासन ने कोविड नियमों में आंशिक छूट देते हुए कुछ नियमों के तहत समस्त प्रशासनिक कार्य सहित स्कूलों को भी खोलने का आदेश जारी किया गया है । जिससे आगामी 16 फरवरी से न्यायिक कार्य पुनः नियमित व्यवस्था के अनुसार होने के आसार हैं ।

     वर्तमान में जिला न्यायालय में पेशी तिथियां पूर्व निर्देशानुसार बढ़ाई जा रही है । आवश्यक कार्य के अलावा जिला व सत्र न्यायालय में नियमित कार्य स्थगित हैं । नियमित कार्य नहीं होने से एक ओर विधि व्यवसाय प्रभावित हो रहा है वहीं प्रकरणो में सुनवाई नहीं होने से उनके निराकरण में विलंब होने से पक्षकार भी प्रभावित हैं । 

   

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