सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 1993 के ट्रेन विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 96 वर्षीय बीमार दोषी आतंकवादी की रिहाई का समर्थन करते हुए कहा कि “लगातार कारावास मृत्युदंड के समान है”। हबीब अहमद खान नाम का यह व्यक्ति पैरोल पर था और उसने अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति और उम्र को देखते हुए स्थायी पैरोल की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
प्राप्त जानकारी अनुसार, खान 27 साल तक जेल में रहे जिसके बाद उन्हें तीन बार पैरोल दी गई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की शीर्ष अदालत की पीठ ने राजस्थान सरकार से उनके मामले पर “मानवाधिकार के नजरिए” से विचार करने को कहा, और कहा कि उनकी कैद से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
पीठ के अनुसार, 96 साल की उम्र में खान सिर्फ “अपने दिन गिन रहे हैं” और कानून “इतना असंवेदनशील नहीं हो सकता”। पीठ ने कहा “जरा उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लो, वह कहां जाएगा? यह सबसे ख़राब है l हाँ, उसे आतंकवादी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था लेकिन उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया था। उसके लिए निरंतर कारावास मृत्युदंड के समान है, ”पीठ ने यह निर्देश भी मांगा कि क्या खान को छूट या स्थायी पैरोल दी जा सकती है।
कोर्ट ने मामले को दो हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध किया है l खान को 1993 में ट्रेन विस्फोटों की श्रृंखला के सिलसिले में 1994 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2004 में चार अन्य लोगों के साथ आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) के तहत दोषी ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने 2016 में 96 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।