खेल मैदान में फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने की खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच गायक फाल्गुनी पाठक के वार्षिक नवरात्रि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कांदिवली में खेल के मैदान के व्यावसायिक शोषण के खिलाफ पत्रकार की जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने देखा, “हम इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं कि इस तरह…

खेल मैदान में फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका  बॉम्बे हाईकोर्ट ने की खारिज


बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच गायक फाल्गुनी पाठक के वार्षिक नवरात्रि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कांदिवली में खेल के मैदान के व्यावसायिक शोषण के खिलाफ पत्रकार की जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने देखा, “हम इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं कि इस तरह के आयोजन नवरात्रि के दौरान आयोजित किए जाते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने केवल वर्तमान कार्यक्रम को लक्षित किया है… यह सुनवाई के लायक नहीं है।”


चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम की धारा 37 ए को चुनौती नहीं दी गई। अधिनियम की धारा के तहत योजना प्राधिकरण को वाणिज्यिक शोषण के लिए सार्वजनिक आधार के उपयोग को अस्थायी रूप से बदलने की अनुमति है। सीजे दत्ता ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, “आपको इस प्रावधान को चुनौती देनी चाहिए, हम इसे रद्द कर देंगे। यह क्या है? हम क्या कर रहे हैं? यह पिछले 25 वर्षों से क़ानून की किताब में है। इसका प्रभाव यह होगा कि इस अदालत द्वारा पारित होने के 10 दिन बाद आदेश, इस खेल के मैदान का उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता है।”

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि नवरात्रि “लोगों का प्रिय” त्योहार है और यह धार्मिक उत्सव की श्रेणी में आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, “यह विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं कि नवरात्रि वास्तव में ऐसा त्योहार है, जो इस क्षेत्र के लोगों को प्रिय है। इस तरह के त्योहार को मनाने के लिए किसी भी समारोह को धार्मिक कार्यों के तहत समझा जाएगा।” याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि खेल गतिविधियों के लिए बने मैदान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें जनता को प्रवेश के लिए प्रीमियम का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। यह अवैध है और जनहित के खिलाफ है।


कलेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अभय पाटकी ने बताया कि MRTP अधिनियम के 37A के अधिकार को चुनौती नहीं दी गई। याचिकाकर्ता के वकील मयूर फारिया ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में धारा 37 ए लागू नहीं है और न ही याचिकाकर्ता के मन में कोई बुराई है। वह खेल के मैदानों की रक्षा करने में रुचि रखते हैं और अदालत को उनके व्यावसायिक शोषण को रोकना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आदेश में कहा, “जिस बात ने हमें चौंका दिया, वह यह है कि 37ए के अधिकार के लिए कोई चुनौती नहीं है … इस तरह की चुनौती के अभाव में हम यह नहीं सोचते कि क्या राज्य इस तरह के कानून को लागू कर सकता है और अगर ऐसा कानून संविधान के ढांचे के अंतर्गत आता है।”

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