एक व्यक्ति को बंदूक के दम पर डराकर उसे जमीन बेचने के लिए मजबूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं ललित मोहन राय और ललित राय की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल गुंडे लग रहे हैं।
दरअसल याचिकाकर्ताओं ने साल 2023 में 60 खाता जमीन को धोखाधड़ी से खरीदा और जमीन के मालिक को बंदूक के दम पर डराकर उसके हस्ताक्षर कराए गए। इस मामले में 26 नवंबर 2023 को पटना के गांधी मैदान पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपियों ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और अग्रिम जमानत देने की अपील की। हालांकि उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है।

