कोर्ट के चक्कर लगाकर अपना टाइम मत वेस्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें खुद कोर्ट ने ये कह दिया की अदालत के चक्कर लगाकर अपना वक्त बर्बाद मत करिए. यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें वादी को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से…

कोर्ट के चक्कर लगाकर अपना टाइम मत वेस्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें खुद कोर्ट ने ये कह दिया की अदालत के चक्कर लगाकर अपना वक्त बर्बाद मत करिए. यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें वादी को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश न होने का आदेश दिया गया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट के चक्कर लगाकर टाइम मत वेस्ट करिए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, “अदालतों के चक्कर मत लगाइए. इन मामलों में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं. समाज की भलाई के लिए कुछ सार्थक कार्य कीजिए.”

 

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच से वकील ने कहा कि, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक प्रशासनिक परिपत्र के बारे में है, जिसमें पर एक वादी को शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. इसपर वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को यात्रा करनी पड़ी. मैं अपनी मां की एकमात्र देखभाल करने वाली हूं.

इसके बाद न्यायमूर्ति पारदीवाला की तरफ से कहा गया कि ये हाईकोर्ट के प्रशासनिक फैसले है. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते. वादियों को कभी-कभी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

 

याचिकाकर्ता ने कहा कि मुझे बताया गया था कि इस फैसले का उद्देश्य फर्जी वादियों को हटाना है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता ने धारा 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया है. याचिकाकर्ता के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया प्रशासनिक फैसला वादियों के लिए परेशानी और कठिनाई पैदा कर रहा है, झूठे मुकदमों को हटाने की प्रक्रिया में, ऐसे में अन्य वादियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है. हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए ऐसे प्रशासनिक निर्णयों में इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

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