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देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया है। इस बार आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीन साल की मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष वकील प्रसन्ना एस ने कांग्रेस पार्टी की याचिका का उल्लेख किया और कहा कि आयकर विभाग ने पिछले तीन साल के आयकर के विवरणों के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की है, इस पर कल सुनवाई हो।

बता दें कि पिछले हफ्ते बुधवार (13 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के उस आदेश को बरकरार रखकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

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