दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित बीजेपी के सात विधायकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सातों विधायकों का निलंबन रद्द कर उनको बहाल कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP के आठ में से सात निलंबित विधायकों को सदन से निलंबित करने का स्पीकर का आदेश रद्द कर दिया है।

दरअसल, 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के शुरुआती दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर टोकाटाकी कर बाधा डालने के आरोप में बीजेपी के कुल आठ विधायकों में से सात को सदन में प्रस्ताव पारित कर निलंबित कर दिया गया था। इनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं।

बीजेपी विधायकों ने स्पीकर के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पीकर के आदेश को रद्द करते हुए सभी विधायकों की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है।

आम आदमी पार्टी ने लगाया था ये आरोप

बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने सदन में कहा था कि मीडिया में बीजेपी विधायक सरकार की छवि खराब करने के लिए बयान देते हैं। इन्होंने मीडिया के सामने सदन का मजाक उड़ाया है। बीजेपी विधायक सदन को रोककर दिल्ली का टैक्स बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने LG अभिभाषण का विरोध प्लानिंग के तहत किया।

दिलीप पांडे ने विधानसभा स्पीकर से इस मामले की जांच करने की मांग की थी और कहा था कि स्पीकर अपनी उदारता को पूर्ण विराम दें। सदन की गरिमा का अपमान किया गया। इसलिए बार-बार गलती करने वाले विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद रूल बुक से नियम पढ़ते हुए बीजेपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा था, जिस पर स्पीकर ने संज्ञान लेते हुए बीजेपी के सात विधायकों को निलंबित कर दिया था।

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