उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 5 वर्षीय भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्यारे ने भाई से दुश्मनी के चलते उसके बेटे को मारकर बदला लिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व थाना भोराकला क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। भौराकलां निवासी दीपक पुत्र सतपाल ने अपने सगे भाई अनुज के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि एक सितंबर 2021 की शाम साढ़े पांच बजे दीपक के पांच वर्षीय बेटे संदेश उर्फ काला को अनुज अमरूद दिलाने के बहाने से बगीचे में ले गया। रात सात बजे तक भी संदेश उर्फ काला घर नहीं लौटा, तो पिता दीपक और स्वजन को चिंता हुई। दीपक की पत्नी आरती ने बताया कि संदेश को उसका चाचा अनुज लेकर गया था। स्वजन ने दबाव देकर अनुज से पूछताछ की, तो उसने कह दिया कि मरा पड़ा होगा कहीं खेत में।
इसके बाद खोजबीन करने पर रात लगभग पौने 11 बजे अमरूद की बगीची में बनी कोठरी में संदेश उर्फ काला का लहूलुहान शव पड़ा मिला। उसके सिर और मुंह पर ईंट से प्रहार किए हुए थे। पुलिस ने अनुज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि अनुज नशे का आदी था और उसने घर में रखी नकदी तथा मोबाइल फोन चोरी कर लिया था। इसको लेकर दीपक ने अनुज को डांट दिया था और थप्पड़ मार दिए थे। इसी बात का बदला लेने के लिए अनुज ने अपने भतीजे संदेश उर्फ काला की हत्या को अंजाम दिया। मुकदमे की सुनवाई जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने की।
बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुनाया। रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना के दोषी अनुज को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।