हाईकोर्ट ने पुलिस और नगर निकाय को चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस और निगम को क्षेत्र में अतिक्रमण पर सतत निगरानी रखनी होगी और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिकारियों को इस संबंध में एक विशेष कार्य बल (STF) गठित करना चाहिए ताकि फैसले का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही अदालत ने आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया या दोबारा ऐसा हुआ तो संबंधित दिल्ली नगर निगम के सहायक आयुक्त और लाहौरी गेट और कोतवाली पुलिस स्टेशनों के SHO को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत का आदेश चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल (Chandni Chowk Sarv Vyapar Mandal) की एक याचिका पर आया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि चांदनी चौक में नॉन-हॉकिंग/नॉन-स्क्वाटिंग क्षेत्रों में फेरीवालों की गतिविधियां बंद की जाएं।न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला (Justice Tushar Rao Gedela) की पीठ ने कहा- हम इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ करते हैं कि प्रतिवादी 07/12/2023 के अपने मिनट्स में STF की ओर से निर्धारित किए गए कार्यों का सख्ती से पालन करेंगे। इसका अनुपालन नहीं किए जाने पर अदालत सख्त रुख अपनाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा (Justice Ravinder Dudeja) भी शामिल रहे।अदालत ने अपने आदेश में कहा- इलाके की दिन-प्रतिदिन के आधार पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। अतिक्रमकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है या फिर से होता है, तो संबंधित क्षेत्र के एमसीडी के सहायक आयुक्त और लाहौरी गेट और कोतवाली के एसएचओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत ने कहा कि उसके निर्देशों के अनुसार, STF ने एक बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अधिकारी इस संबंध में विभिन्न उपाय करेंगे, जिनमें नियमित आधार पर संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान और नियमित निगरानी शामिल हैं।