राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत रद्द करने का आवेदन देते हुए कहा है कि कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से भी मामला लंबित है, लिहाजा उसकी जमानत को रद्द किया जाए।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में करौली से गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी और वह अभी जमानत पर बाहर है। सरकार ने मामले में आवेदन देते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, इसलिये उसे जमानत नहीं दी जाए।

राजस्थान पुलिस ने 2021 में नजीम और उसके सहयोगियों को गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर आरोप था कि वो और उसके सहयोगी 26 गौवंशों को लेकर उत्तरप्रदेश जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया था।

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