कृषि बाजार समिति की दुकानों के किराया बढ़ोतरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बाजार समिति को अगले आदेश तक वर्तमान दर से ही किराया लेने का आदेश दिया है। बाजार समिति के पणन सचिव ने अगस्त में एक आदेश जारी कर दुकानों का किराये की दर 3.75 प्रति वर्गफीट से बढ़ाकर नौ रुपये प्रति वर्ग फीट कर दी थी। इस आदेश को खूंटी चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह एवं अन्य ने याचिका दायर कर किराए बढ़ोतरी के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह अदालत से किया गया। ज्योति सिंह की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह ने अदालत को बताया कि बाजार समिति के किराए बढ़ोतरी के बाद वहां के कारोबारियों ने सचिव से मिलकर अत्यधिक किराया बढ़ाने का विरोध किया था और नयी दर कम करने का आग्रह किया था, लेकिन इस पर बाजार समिति की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। किराए में बढ़ोतरी के पहले कारोबारियों को विश्वास में नहीं लिया गया और उनके साथ बैठक भी नहीं की गयी। किराया में बढ़ोतरी अव्यावहारिक है इसलिए इसे रदद् कर देना चाहिए।
हाईकोर्ट के किराए वृद्धि की दर पर रोक लगने के बाद खूंटी के व्यापारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी व्यक्त करने वालों में बादल मिश्रा, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार, नवीन मिश्रा, श्रीपाल मिश्रा, गोपाल मिश्रा, उत्तम मिश्रा, दीपक मिश्रा, सुरेश पिपरिया, शंभू साहू, आनंद राम, हरी राम, विजय मिश्रा, बबलू मिश्रा, मुन्ना साहू, प्रेम चौरसिया, दिलीप चौरसिया सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। इस बीच चेंबर के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह ने कहा कि जिन दुकानदारों का भाड़ा बकाया है, वह बाजार समिति के कार्यालय में जाकर 3.75 रुपए की दर से भाड़ा जमा कर सकते हैं। अब किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसकी अविलंब सूचना चैंबर को दी जाए।