राउज एवेन्यू कोर्ट की एक मैजिस्ट्रेट अदालत ने CBI को यहां ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित उस कोचिंग सेंटर परिसर में रखे सामान की लिस्ट तैयार करने का मंगलवार को निर्देश दिया, जिसके बेसमेंट में डूबने से तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। अदालत कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता की अर्जी पर विचार कर रही है, जिन्होंने परिसर में रखे डिजिटल और अन्य उपकरण लौटाने का CBI को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

अर्जी का जवाब देते हुए CBI ने इसका विरोध किया। दलील दी कि उसने अभी तक किसी भी सामान की फेहरिस्त तैयार नहीं की है और न ही आवेदक ने सामान के मालिकाना हक के संबंध में उसे कोई अंडरटेकिंग उपलब्ध कराई है। जांच अधिकारी से निर्देश लेने के बाद एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अर्जुन आनंद ने अदालत से कहा कि CBI परिसर में रखे सामान की इन्वेंटरी तैयार करेगी।

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-2 निशांत गर्ग ने आदेश में कहा कि CBI मामले में अगली सुनवाई से पहले सामान की फेहरिस्त तैयार कर ले। उस दौरान आवेदक (कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता) के दो प्रतिनिधियों को वहां मौजूद रहने की इजाजत है। आवेदक के प्रतिनिधि स्टूडेंट्स के नामों के साथ उनके बैग और अन्य सामान आदि के बारे में CBI अफसरों को बताएंगे, अगर ऐसा करना संभव हो। इस आदेश के साथ अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय कर दी। एडवोकेट सान्या सूद के जरिए दायर आवेदन में गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि RAU’s IAS स्टडी सर्कल के परिसर से कुछ मूवेबल डिजिटल और अन्य उपकरण लौटाने का CBI को निर्देश दे। 9 सितंबर को CBI से इस पर जवाब मांगा गया था।

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