सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश-III, एर्नाकुलम ने आज घूसखोरी के एक मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, एयर कस्टम्स, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, करिप्पुर, मलप्पुरम के तत्कालीन हेड हवलदार श्री के.एन. सुरेश को 4 वर्ष की कारावास के साथ 10,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाईl

सीबीआई ने दिनांक 25.12.2014 की शिकायत के आधार पर कालीकट हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन टर्मिनल पर तैनात अज्ञात सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 25.12.2014 को तत्काल मामला दर्ज किया था। यह आरोप था कि आरोपी व्यक्तियों ने दिनांक 15.07.2013 से 25.12.2014 की अवधि के दौरान,  कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कस्टम्स में काम करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके आपराधिक कदाचार किया एवं  शिकायतकर्ता, जो विदेश से आने वाला एक यात्री था, से सीमा शुल्क लगाने के बदले उसके द्वारा लाए गए 32 इंच के एलईडी टीवी को छोड़ने हेतु कानूनी पारिश्रमिक (legal Remuneration) के अतिरिक्त  150 यूएई दिरहम की अवैध लाभ  राशि प्राप्त की।

सीबीआई  ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, एयर कस्टम्स, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, करिप्पुर, मलप्पुरम के उक्त हेड हवलदार सहित दो आरोपियों के विरुद्ध दिनांक  29.01.2016 को आरोप पत्र दायर किया गया था।

विचारण के पश्चात,  न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा  सुनाई। अन्य आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया।

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