मध्य प्रदेश में चर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से संबंधित एक याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 169 सुटेबल कॉलेज की दोबारा जांच के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर दखल देने से इंकार कर दिया है। बता दें कि लगभग दो दर्जन निजी कॉलेजों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30 मई के दोबारा जांच वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 169 सुटेबल पाए गए कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक अधिकारी भी जांच में शामिल किए गए थे। हाईकोर्ट में 30 मई की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता Law Students Association के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से आवेदन पेश किया गया था कि CBI जांच में गड़बड़ी और रिश्वत का मामला सामने आने के बाद सुटेबल पाए गए कॉलेजों की जांच विवादित और संदिग्ध हो चुकी है।
इस पर हाईकोर्ट ने CBI द्वारा सूटेबल पाए गए 169 कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे। साथ में संबंधित जिले के न्यायिक अधिकारी भी सम्मिलित होने और वीडियोग्राफी करने के भी आदेश दिए थे। इसी आदेश को प्राइवेट नर्सिंग कालेजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।