दिल्ली में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर पानी के बढ़ते संकट को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक टल गई है। दिल्ली सरकार की याचिका में त्रुटि अब तक नहीं सुधारे जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है।
जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना वराले की बेंच ने कहा कि आप तो जल्द सुनवाई के लिए आए थे तो याचिका में त्रुटि सुधारने में जल्दी क्यों नहीं दिखाई? पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 जून से हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़े।
दिल्ली सरकार को लगाई त्रुटि के लिए फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने हथिनी कुंड बैराज के रास्ते दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सहयोग करने को कहा था। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार की याचिका में जो त्रुटि थी वो अभी तक ठीक नही की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को जमकर फटकार लगाई।
नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी याचिका को खारिज कर देंगे। अदालत के आदेश के बाद भी आपने त्रुटि दूर नहीं की। आप जल्द सुनवाई को लेकर अदालत आए थे लेकिन त्रुटि सुधारने में इतना वक्त भी आपको कम पड़ा।
बुधवार को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक याचिका की त्रुटि दूर नही हुई है। इस लिए मामले की सुनवाई आज नही हो सकती। बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूज़ पेपर में कई चीजें पब्लिश होती हैं। हम इस पर नही जायेंगे। हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे।