प्रयागराज ( अधिवक्ता वाणी ) कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में रेगुलर बेंच पांच से नौ अप्रैल तक नहीं बैठेंगी। इस दौरान केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी जिसके लिए विशेष बेंच बैठेंगी।
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया है।
सिविल के मामले में अर्जेंसी एप्लिकेशन अनिवार्य
अपराधिक मामलों जमानत अर्जी,अरेस्ट स्टे, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि मामलों की सुनवाई के लिए व नए व दाखिल हो चुके मामलों में अर्जेंसी एप्लिकेशन देने की जरुरत नहीं है। वहीं सिविल के मामले में अर्जेंसी एप्लिकेशन की अनिवार्यता होगी । अर्जेंसी एप्लिकेशन स्वीकार होने के बाद ही सिविल के मामले पीठ के समक्ष भेजे जाएंगे।
दिशानिर्देश के मुख्य बिंदु –
- हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर नहीं खुलेंगे।
- परिसर में सभी के लिए फेस मास्क व फिजिकल दिस्टेंसिंग का पालन करने की अनिवार्यता रहेगी।
- न्यायालय में एक समय में केवल छह अधिवक्ता उपस्थित रह सकेंगे।
- परिसर में जाने के लिए ई पास के माध्यम से अधिवक्ताओं को प्रवेश मिलेगा जिनका केस कोर्ट में लगा है।
- न्यायमूर्तियों व अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित परिधान में अगले आदेश तक छूट रहेगी।
- वादकारियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- एडवोकेट्स क्लर्क का भी प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
- गेट नंबर 1,6 व 7 बंद रहेंगे। गेट नंबर 2 से न्यायमूर्तियों का प्रवेश व निकास रहेगा, गेट नंबर 3 से हाईकोर्ट के कर्मचारियों का प्रवेश, गेट नंबर 3 – ए से जिन अधिवक्ताओं के पास ई पास होगा उन्हें प्रवेश दिया जायेगा , गेट नंबर 3 बी व 4 से कर्मचारियों व अधिवक्ताओं का निकास का द्वार होगा। गेट नंबर 5 से कर्मचारियों व वकीलों का प्रवेश होगा।
- गेट नंबर 8 व 9 से कर्मचारियों का आना जाना होगा गेट नंबर 9 से कर्मचारी व अधिवक्ताओं का आना जाना होगा कोर्ट रूम बिल्डिंग नंबर 30 के फ्रंट व बैक गेट न्यायमूर्तियों का प्रवेश व निकास द्वार होगा।
पढ़े आदेश –