जगदलपुर। जिला न्यायालय जगदलपुर ने हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते 55 बंदियों को 90 दिनों के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। न्यायाधीश सुमन एक्का के मार्गदर्शन में बीते दिनों हुई कमेटी की बैठक में केंद्रीय जेल में बंद ऐसे बंदियों को 90 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया जो अंतरिम जमानत के पात्र हैं।
सीजेएम बलराम कुमार देवांगन ने बताया कि हाईकोर्ट के संकल्प के परिपालन में बंदियों को यह रिहाई दी गई है। इसके अलावा सजायाफ्ता कैदियों को भी पैरोल पर रिहा करने की कार्यवाही जेल प्रशासन के द्वारा की जा रही है।